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लापरवाही पर औषधि निरीक्षक हुआ निलंबित

बड़वानी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेखा जमरे ने औषधि निरीक्षक, बडवानी कमल अहिरवार द्वारा शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति नही करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री कमल अहिरवार, औषधि निरीक्षक, बडवानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बडवानी रहेगा।
सीएमएचओ से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विवेक शर्मा आत्मज श्री नवीनचंद्र शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, रेडकॉस भवन, ओल्ड कलेक्ट्रेट कैम्पस, बड़वानी मध्यप्रदेश के नाम से खेरची औषधि विकय अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के निरस्तीकरण आदेश से व्यथीत होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की एवं न्यायालय के निर्णय उपरांत श्री विवेक शर्मा द्वारा 15 फरवरी 2023 को अपीलीय आवेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपील में उल्लेख किये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार टीप औषधि निरीक्षक बडवानी द्वारा लगभग 7 माह विलंब से प्रस्तुत की गयी । जिसके कारण प्रकरण के निराकरण में विलंब हुआ एवं न्यायालय के समक्ष शासन की छबि धूमिल हुई । औषधि निरीक्षक के उक्त कृत्य के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

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