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भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार एवं टट्या मामा आर्थिक योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के युवा कर सकते है आवेदन

बड़वानी। रमन बोरखड़े। मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार एवं टट्या माता आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये है।

सहायक आयुक्त मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार भगतवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजनान्तर्गत 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के 08वी कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजना हेतु एवं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 से 25 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रविवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक दिया जायेगा।

इसी प्रकार टट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत में स्वयं का उद्योग / व्यवसाय स्थापित करने के लिये 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजनान्तर्गत शासन से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिये । आवेदक आयकर दाता न हो, ऐसे पात्र एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है।

आवेदन हेतु हितग्राही को आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण आवश्यक दस्तावेज है।

जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित / अशिक्षित बेरोजगार युवक / युवतियो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये ेंउंेजण्उचवदसपदमण्हवअण्पद पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गये है। इच्छुक उम्मीदवार ेंउंेजण्उचवदसपदमण्हवअण्पद पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ( जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ) बड़वानी में प्राप्त की जा सकती है।

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