मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

बड़वानी
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋण के ब्याज माफ किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु 14 मई से आवेदन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आमंत्रित किये गये है।
सहायक आयुक्त सहकारिता श्री सुरेश सांवले से प्राप्त जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति में अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवतर्तित ऋण को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये तक के बकाया ऋण (मूलधन एवं ब्याज) वाले डिफाल्टर कृषकों के ब्याज माफ किये जायेंगे। ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी। आवेदन पत्र के साथ कृषको को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि वे सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर परिषद-निगम के अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष, सहकारी बैंक अध्यक्ष तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मण्डल अथवा बोर्ड अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वर्तमान एवं भूतपूर्व नही है। साथ ही कृषक आकरदाता न हो, केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)न हा, 15 हजार रुपये से अधिक पंेशन प्राप्तकर्ता नही हूं। पूर्व से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म का संचालक एवं भागीदारी नही हू, यह उल्लेखित करना होगा।