

भीकनगांव,सत्याग्रह लाइव:- कलेक्टर (शहरी विकास) खरगोन ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 प्रभावशील दिनांक 13.01.2022 से पूर्व की नगर परिषद भीकनगांव क्षैत्र की प्रस्तावित 10 अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में से 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को को अधिकृत (वैध) घोषित किया गया है। नगर परिषद भीकनगांव क्षैत्र की इन कालोनियों में हित रखने वाले भुखंड धारक, भवन स्वामीयो को नामांतरण पंजीयन कराने के लिए निर्धारित विकास शुल्क जमा कराना होगा। जिसकी समय सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गयी है।नगर परिषद भीकनगांव क्षैत्र की इंद्रासन सिटी, त्रिवेणी कालोनी में 341 रूपये प्रति वर्गमीटर, बालाजी कालोनी मे 493 रूपए प्रति वर्गमीटर,राठौर कालोनी में क्रमश: 872 ओर 400 रूपए प्रति वर्गमीटर, आदिवासी कालोनी में क्रमश: 233, 1605 ओर 1202 रूपए प्रति वर्गमीटर,आदर्श कालोनी में 818 रूपए, गुलमोहर कालोनी में क्रमश : 163 ओर 34 रूपए प्रति वर्गमीटर, सोनी कालोनी में 88 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा निर्मल कुमार जैन कालोनी श्मशान घाट रोड़ में क्रमशः 471 ओर 1147 रूपए प्रति वर्गमीटर के निर्धारित विकास शुल्क इन कालोनियों में हित रखने वाले भुखंड धारक, भवन स्वामीयो को नामांतरण पंजीयन कराने के लिए जमा कराना होगा। इन अधिकृत वैध कालोनियों के नागरिकों को सर्वेयर खोड़े एसोसिएट द्वारा तैयार किए गए लेआऊट (अभिन्यास) अनुसार जैसे बिजली, रोड़, पानी, नाली, बगीचा तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित कालोनियों के भूखंड, भवन धारकों को विकास शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
