खरगोनमध्यप्रदेश

गरीबों को निशुल्क वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज….

भीकनगांव,सत्याग्रह लाइव:- दिनांक 10.02.2024 को मोहन खांडे कनिष्ठ सहायक विकासखंड भीकनगांव के व्दारा ट्रक क्र. MP 09 HG 5804 के चालक फिरोज पिता हनीफ निवासी खंडवा के व्दारा म.प्र.नागरिक आपूर्ति निगम जिला खंडवा से ट्रक चालान नंबर 094/4658 दिनांक 08.02.2024 अनुसार पीडीएस चावल कुल वजन 287.38 क्विंटल कुल 580 बोरे रेक पाइंट खंडवा से लेकर भीकनगांव वेयरहाउस आ रहा था। चालक फिरोज के व्दारा उक्त ट्रक से एक कट्टा चावल वजन 50 किलो को ग्राम टेमला में किसी व्यक्ति को बैचने की शिकायत आयुश उर्फ कुश शर्मा पत्रकार के व्दारा मोबाईल से की जाने पर तस्दीक करते चालक फिरोज व्दारा ट्रक को MPWLC व्दारा अनुबंधित विनायक वेयर हाउस आईटीआई कालेज रोड, भीकनगांव पर खड़ा कर दिया गया, जिसका तोल कृषि उपज मंडी समिति भीकनगांव स्थित तौल कांटे पर लाकर तौल करवाया गया जिसमे 580 बोरे में कुल वजन 287.14 क्विंटल चावल पाया गया, जिसका कुल अंतर 0.24 क्विंटल (24 किग्रा) कम पाया गया। इस प्रकार आलिया रोड लाईन्स दुकान क्रमांक 53, ग्रोवर काम्प्लेक्स, पंधाना रोड खंडवा के मालिक  मोहम्मद शोएब गौरी पिता मोहम्मद सादिक गौरी निवासी वार्ड नं. 7 महात्मा गाँधी वार्ड पुराना हरसूद रोड छनेरा जिला खंडवा के ट्रक ड्राईवर फिरोज पिता हनीफ निवासी खंडवा व्दारा शासकीय चावल की काला बाजारी की जाना पाया जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच के दौरान आवेदक/फरियादी मोहन पिता सीताराम खांडे तथा पत्रकार आयुश उर्फ कुश पिता गोविंद शर्मा उम्र 27 साल निवासी अमनखेड़ी रोड, भीकनगांव के कथन लेखबध्द किये गये। जिससे आरोपी ट्रक क्र. MP09 HG 5804 के चालक फिरोज पिता हनीफ निवासी खंडवा के व्दारा अमानत में खयानत की जाना पाया गया। जो अपराध धारा 406 भा.दं. वि. के अन्तर्गत दंडनीय होने से प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया है।

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