खरगोन

आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पर जिला बदर की कार्यवाही

जितेन्द्र ऊर्फ कालू के विरूद्ध भीकनगांव व चैनपुर थाने में आबकारी एक्ट व भादवि की विभिन्न धाराओं में दर्ज है अनेकों आपराधिक प्रकरण

खरगोन से दिनेश गीते.

सत्याग्रह लाइव, खरगोन:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ग्राम साईखेड़ा थाना चैनपुर के निवासी जितेन्द्र ऊर्फ कालू पिता हरलाल को 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए है।आगामी लोकसभा चुनाव तथा त्यौहारों में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जितेन्द्र ऊर्फ कालू पिता हरलाल की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए उसे खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जितेन्द्र ऊर्फ कालू के विरूद्ध भीकनगांव व चैनपुर थाने में आबकारी एक्ट व भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

img 20231005 2302252042833999782634082265056502186396171

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!