
इंदौर । पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत, किए गए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…., जिनका उल्लंघन करने पर की जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही।*
बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरने, प्रदर्शन व आयोजन करने व उनमें किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग/प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक/सामाजिक अथवा जातिगत भावनाओं को बिगाड़ने या शांति भंग होने अथवा इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/झूठी खबरे/पोस्ट को कमेंट/लाइक/शयेर या फारवर्ड करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश।
घरेलू नौकर, किरायेदारों, कामगारों, पेइंग गेस्ट/हॉस्टलर्स, सुरक्षा गार्ड्स, होटल/लॉज में रुकने वालों, ऑनलाइन डिलेवरी वालों के पहचान पत्र रखना व थानों पर सूचना देना है आवश्यक, जिसका उल्लंघन करने पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही।
प्रतिबंधित व नशीली दवाओं को बिना Dr. के प्रिस्क्रिप्शन पर विक्रय करने पर प्रतिबंध।
खुले रूप से पेट्रोल / ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर है प्रतिबंध, उल्लंघन पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही।
साम्प्रदायिक सद्भावना के विपरित की जाने वाली कार्यवाही एवं सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले कार्यक्रम, ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन तथा अन्य किसी भी माध्यम या सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश।



