
सत्याग्रह लाइव, बडवानी। विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी बबलु पिता रमेश निवासी पटेल फल्या रसगांव, थाना सिलावद को धारा 376(3) भादवि, 5एन/6, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 02 जून 2023 की शाम करीबन 8 बजे फरियादी एवं उसकी पत्नी एवं बच्चे खाना खाकर खटीया पर सोने जा रहे थे। तभी अभियोक्त्री घर से बाहर गई थी, जो वापस घर पर नही आई। फिर अभियोक्त्री को फरियादी एवं उसकी पत्नी ने आसपास तलाश किया। गांव में तथा आसपास रिश्तेदारी मे भी तलाश किया पर अभियोक्त्री कहीं नहीं मिली। फरियादी को शंका थी अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया। तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री के घर के बाहर आया था और उससे कहां था कि उसके साथ चल वह उससे शादी करेगा। जिस पर आरोपी अभियोक्त्री को धुलिया भगाकर ले गया। वहां पर टापरी बनाकर अभियोक्त्री को 8-15 दिन रखा और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।