
बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
जिले के सभी नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रो में प्रत्येक मतदान केन्द्रो पर निर्वाचको को मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जो किसी कारणवश उन्हे जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही करते है, उन्हे अपनी पहचान के लिए, निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में नगर पालिका बड़वानी एवं सेंधवा तथा नगर परिषद अंजड़, राजपुर, पलसूद, पानसेमल एवं खेतिया में बीएलओ द्वारा अद्यतन फोटो युक्त मतदाता सूची में दर्ज सभी निर्वाचको को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित की जा रही है। मतदाता को मतदान के पूर्व ईपिक (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) या प्रामणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केवल ऐसे मतदाताओ को ही वैकल्पिक फोटो पहचान के 20 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिनकी फोटो, निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नही है या जिनकी फोटो का मिलान मतदाता सूची के फोटो से नही होता है।
ये होंगे वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेज
-पासपोर्ट
-ड्रायविंग लायसेंस
-केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र
-बैंक/किसान/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक,
-पेनकार्ड,
-फोटो युक्त आधार कार्ड,
-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त किया गया पहचान पत्र
-राशन कार्ड/नीला राशन कार्ड/पीला राशन कार्ड
-शस्त्र लायसेंस
-फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
-विकलांगता प्रमाण पत्र
-निराश्रित प्रमाण पत्र
-छात्र पहचान पत्र
-सक्षम प्राधिकारियो द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रामण पत्र
-पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र
-रेल्वे पहचान पत्र
-स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र
-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त मतदाता पर्ची
-राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
-बायोमेट्रिक डिवाईस पर आधार नम्बर से पहचान



