रंजिशवंश अपनी सास की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया

बड़वानी ब्यूरो।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री कैलाष प्रसाद मरकाम बड़वानी के द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपी इसराम उर्फ विश्राम पिता रिछा निवासी पलसूद कोे धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेष पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया की स्याणीबाई की शादी पलसूद के कुण्डीया फल्या के इसराम पिता रिछा बारेला के साथ हुई थी । स्याणीबाई से उनका पति इसराम झगडा करता था जिसके कारण स्याणीबाई वापस पैतृक निवास आकर रह रही थी । समाज वालों ने दोनों का सामाजिक रीति-रिवाज से झगडा तोड़ दिया था और किसी तरह का लेन देन नहीं था फिर भी इसराम आये दिन अपनी पत्नि के घर आकर बोलता रहता था की मैं अपनी पत्नि स्याणीबाई की दूसरी जगह शादी नहीं होने दुगा और उसे किसी दिन जबरन ले जाउगा तो स्याणीबाई की माँ बाकलीबाई इसराम को चिल्लाचोट कर घर से भगा दिया करती थी। इसी बात को लेकर आरोपी इसराम अपनी सासु मां से रंजिश रखता था।
घटना दिनांक 25 मई 2021 को स्याणीबाई और आरोपी की सास बाकलीबाई घर के बाहर सो रहे थे कि रात्रि के समय बाकलीबाई जोर से चिल्लाई तो उसका बेटा नरसिंह व उसकी बहू अनिता और स्याणीबाई उठे और देखा तो आरोपी इसराम के हाथ में कुल्हाडी थी उसने जान से मारने की नियत से दो बार बाकलीबाई के सिर पर धारदार कुल्हाड़ी मारी जिससे बाकलीबाई के सिर में चोटे आई और खून से लथपथ हो गई, ओर वहीं बेहोश हो गई। 26 मई 2021 को बाकलीबाई की ईलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। आरोपी ने रंजीशवष कुल्हाड़ी से बाकलीबाई के सिर में प्राण घातक चोटे पहुँचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जिससे आरोपी इसराम बारेला का यह कृत्य जुर्म धारा 302 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधिकारीयो ने आरोपी इसराम को धारा 302 भादवि में गिरफतार कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।



