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बड़वानी; नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया

बड़वानी
विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले में आरोपी ऋषिकांत पिता शिवसागर गोस्वमी थाना ठीकरी को धारा 354, 354(क) भादवि में 01 वर्ष एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 वर्ष के कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत ने बताया कि घटना दिनांक को अभियोक्त्रीके पिता व माता मजदूरी करने गये हुये थे और अभियोक्त्री अकेली घर पर थी। दोपहर 12 बजे कोली मोहल्ले के पीछे बोराडा नदी पर गयी थी । तभी आरोपी वहां आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री के दोनो हाथ पकडकर जबरजस्ती बबुल के जंगल मे ले जाने लगा। अभियोक्त्री के जोर-जोर से चिल्लाने पर पास के मंदिर पर बैठे उसके बडे पापा का लड़का आवाज सुनकर आ गया, उसे देखकर आरोपी अभियोक्त्री के हाथ छोडकर वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने घर पर उसके माता-पिता को घटना बतायी तथा साथ लेकर थाने रिपोर्ट कि प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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