सेगांव हत्याकांड का फैसला: विनोद को उम्रकैद, खून से सना था त्रिवेणी ओटले का सच
बड़वानी में मामूली विवाद में मड़िया की हत्या, आरोपी विनोद को उम्रकैद

बड़वानी। सत्याग्रह लाइव। पिछले दिनों हत्या के आरोपी विनोद को धारा 302 भा.द.वि. में दोषी पाये जाने से 24 जून 2025 को प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन के द्वारा आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये से दण्डित किया।
घटना दिनांक 18.04.2023 को रात्रि 10 बजे ग्राम सेगांवा में रमेश मुलेवा का रूखड़ा पुलिस थाना अंजड़ के अन्तर्गत मृतक मडिया को पेट, सीने, पसली, मुंह में लात-घुसो से मारपीट कर आरोपी विनोद पिता धना मानकर, निवासी सेगांवा ने हत्या कर दी। दिनांक 19.04.2023 को सूचनाकर्ता दयाराम द्वारा पुलिस थाना अंजड़ पर इस आशय की सूचना दी गई कि उसे दादा का लड़का मडिया पिता कना मानकर, निवासी सेगांव उसे सुबह करीब 7 बजे सुनिल पिता रमेश मुलेवा ने घर आकर बताया की तेरे दादा का लड़का मडिया उसके रूखड़े पर मरा पड़ा है। जिसके शरीर पर चोंटे लगी और खुन निकला है, तब अपने लड़के राजू के साथ सेगांवा आए, एक रूखड़े पर जाकर देखा तो उसके भाई मड़िया को किसी ने मारकर पटक दिया है। उसने गांव में पता किया तो उसे किशोर पिता रमेश ने बताया कि करीबन रात 10 बजे मडिया व विनोद मानकर का बड़ त्रिवेणी ओटले पर आपस में मारपीट झगड़ा करते देखा था।
दयाराम की उक्त सूचना पुलिस थाना अंजड़ के द्वारा घटना की तस्दीक हेतु ग्राम सेगांवा पहुंचकर अपराध क्रमांक 0/23, धारा 302 भा.द.वि. आरोपी विनोद के विरूद्ध पंजीबद्ध कर देहाती नालसी लेख की तथा फरियादी दयाराम व साथी किशोर के कथन लेखबद्ध किये, जिसके आधार पर पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 261/2023, धारा 302 भा.द.वि. का असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आयी तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार कर अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में विचारण उपरांत अभियुक्त विनोद को दोषी पाया गया। अनुसंधान उपनिरीक्षक बलदेव सिंह मुजाल्दा द्वारा किया गया था तथा न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दीपक चौहान, जिला लोक अभियोजक द्वारा की गई।