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सेंधवा; अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने ले जा रहे आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

सेंधवा विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान द्वारा पारित अपने फैसले मे घटना 03 दिसम्बर 2021 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री अशोक नय्यर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बिजासन हाईवे रोड से तीन व्यक्ति एक मोटर सायकिल पर बीच मे झोले में गांजा छिपाकर विक्रय हेतु लेकर जा रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुँचने पर आरोपीगण को घेराबंदी कर पकडा तथा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ कुल 10 किलो 225 ग्राम रखा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयक्ष की ओर से किये गये तर्काे पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थाे का क्रय विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होती जा रही है एवं मादक पदार्थाे के अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने से नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं वे नशे की गिरफ्त में आ जाते है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी राजू उर्फ राजा को 5 वर्ष के कठौर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में अनुसंधान निरीक्षक श्रीराम मण्डलोई एवं शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।

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