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सेंधवा। हर्बल गार्डन मामला, अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के आदेश पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे

सेंधवा। किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन मामले में अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के द्वारा दिए गए आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। बता दे किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन का संचालन लायन्स क्लब सेंधवा द्वारा किया जा रहा था। तत्कालीन सेंधवा अनुविभागीय अधिकारी ने इसको राजस्व प्रकरण क्रमांक 0014/ब /121/2024-25 में दिनांक 12/09/24 के आदेश से उक्त गार्डन का संचालन नगर पालिका परिषद सेंधवा को सौंपे जाने का आदेश किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के उक्त आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष लायन्स क्लब सेंधवा द्वारा उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के समक्ष रीट याचिका क्रमांक 35514/2024 प्रस्तुत की गई थी। लायंस क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के आदेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रकरण की पुनः सुनवाई जिलाधीश बड़वानी को करने के आदेश दिए गए है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन का संचालन लायन्स क्लब सेंधवा के द्वारा ही किया जाएगा।

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