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बड़वानी; मतदान की गोपनीयता भंग होने पर होगी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही

बड़वानी। रमन बोरखड़े। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने जिले वासियों से यह भी अपील कि है कि वे मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल या कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ लेकर न जाये। साथ ही वोटिंग कर्पाटमेंट के भीतर किसी भी प्रकार का फोटो या वीडियो नही बनाये। मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए संबंधित मतदान केन्द्र का मतदाता ही हकदार है, मतदाता के परिवार का सदस्य, ऐसा व्यक्ति जिसका सूची में नाम नही है तथा अन्य किसी मतदान केन्द्र का निर्वाचक संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए हकदार नही है। अतः मतदाता अकेला ही वोटिंग कर्पाटमेंट में वोट डालने जाये किसी को भी अपने साथ अंदर लेकर नही जाये।
उन्होने बताया कि मतदान की गोपनीयता भंग करना, वोटिंग कर्पाटमेंट के अंदर मतदान करते हुए फोटो या वीडियो लेना तथा उसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट करना, स्टेटस लगाना, दोस्तो एवं रिश्तेदारों को भेजना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत संबंधित मतदाता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उक्त अधिनियम में तीन महीने की कारावास और जुर्माना तथा सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी लगाने का प्रावधान है।

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