
बड़वानी। विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता रमेश निवासी खामगांव बुलढाना (महाराष्ट्र) को धारा 5एल/6, 5;दद्ध/6 पाक्सो एक्ट 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपये, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 506 (भाग-2) भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं कुल 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री एसएस अजनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिसम्बर 2022 से नाबालिक पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। नाबालिक पीड़िता की माता जब ड्यूटी पर जाती थी। तो नाबालिक पीड़िता को रोज उसके परिचित आरोपी के घर पर छोड़ कर चली जाती थी। उसी महिने में नाबालिक पीड़िता की माता नाबालिक पीड़िता को उनके घर पर बच्चों के साथ छोड़ कर चली गई थी । आरोपी के बच्चे भी घर पर ही थे, एवं आरोपी की पत्नी भी काम पर चली गई थी, तब आरोपी ऑफिस नहीं गया और उसके बच्चों को भी मार्केट सामान लेने भेज दिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अभियोक्त्री के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। आरोपी ने नाबालिक पीड़िता को धमकी दी की यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। जून 2023 में आरोपी ने फिर नाबालिक पीड़िता के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। घटना की सारी बात नाबालिक पीड़िता ने अपनी माता को बताई। बाद में नाबालिक पीड़िता के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट थाना बड़वानी पर दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।