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बड़वानी जिले में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई

बड़वानी से रमन बोरखड़े। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसभा निर्वाचन के तहत 13 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश के उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। जारी आदेशानुसार बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निम्नानुसार प्रतिबंध लगाये गये है।


– 11 मई की सायं 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्ति तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करना अनुमत्य नही होगा। तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान द्वार से द्वार करना प्रतिबंधित नही रहेगा। साथ ही विवाह, मृत्यु आदि सामाजिक प्रयोजनों पर यह आदेश लागू नही होगा।


– 10 मई से 13 मई तक बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी होटल, धर्मशाला, मैरेज गार्डन, सामुदायिक भवन आदि की बुकिंग की जानकारी मालिकों को तत्काल थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। साथ ही संबंधित मालिक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इनका उपयोग राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नही किया जा रहा है। उक्त प्रतिबंध 14 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा।


– ऐसे सभी कार्यकर्ता जो किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रचार हेतु आये है, एवं उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, वे सभी निर्वाचन क्षेत्र को दिनांक 11 मई की सायं 6 बजे पश्चात् तुरंत छोड़ दे। किन्तु यह प्रतिबंध राजनैतिक दल के उस पदधारी को लागू नही होगा जो राज्य का प्रभारी है एवं राजनैतिक दल द्वारा राज्य मुख्यालय में रहने की जगह घोषित हो। किन्तु ऐसे पदाधिकारी की आवजाही सामान्य रूप से अपने पार्टी कार्यालय एवं उनके ठहरने के स्थन के बीच सीमित रहेगी। किन्तु ब्लड रिलेशन जैसे माता-पिता, पत्नि, बच्चे आदि पर यह लागू नही होगा। यह प्रतिबंध भी 14 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।


– अभ्यर्थी/राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को प्रभावित किये जाने हेतु कोई भी सामुदायिक रसोईघर, लंगर, भण्डारे की व्यवस्था नही की जावेगी। यह प्रतिबंध 11 मई की शाम 6 बजे से 14 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।


– 11 मई की शाम 6 बजे से 13 मई की शाम 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय, वितरण नही किया जायेगा।


– किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 11 मई की सायं 6 बजे से 14 मई की सुबह 7 बजे तक अनुमत्य नही होगा।


– किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने अथवा वापस छोड़ने हेतु किसी भी प्रकार का वाहन अथवा परिवहन व्यवस्था किया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(5) एवं 133 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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