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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी की असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धि

बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान विधानसभा बड़वानी के ग्राम कालाखेत के मतदान केन्द्र क्रमांक 304 के पीठासीन अधिकारी श्रीराम बरडे एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक श्री सुदामा राठौड़ के द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर अगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनास से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्र कालाखेत के पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में कन्ट्रोल यूनिट से माकपोल डाटा नहीं हटाये जाने पर निर्धारित प्रोटोकाल का पालन न करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे । आयोग के निर्देशानुसार उक्त कर्मियो को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र में दिया गया जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं होने पर दोनो कर्मियो के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 के तहत अगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही कार्यालय प्रमुख को निर्देशित किया है कि वे संबंधित की सेवा पुस्तिका में उक्त दण्ड की प्रविष्ठि कर उसकी छायाप्रति जिला निर्वाचन कार्यालय बड़वानी को भेजना सुनिश्चित करें ।

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