
- धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश हुए जारी
बड़वानी से रमन बोरखड़े।
विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की घड़ी करीब आ चुकी हैं। 17 नवंबर को होने वालेे मतदान के पूर्व आयोग के निर्देशानुसार 15 नवंबर की शाम 6 बजे चुनावी शोरगुल पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद मतदान के पूर्व दिवस तक प्रत्याशी व उनके समर्थक शांतिपूर्वक घर-घर मतदाताओं से व्यक्तिगत रुप से मनुहार कर सकेंगे। मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन के तहत राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को आचार संहिता के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है।
17 नवंबर की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक विधानसभा चुनाव का मतदान होना हैं। जारी आदेशों में बताया कि सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्याे से ईमानदारी के साथ बचने के निर्देश दिए है, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है, जैसे की मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक संभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केंद्र तक ले जाना और वहां से वापस लाना। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने सभी थाना प्रभारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटो, झोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र पर सतत नजर रखे व सुनिश्चित करें कि 15 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद सभा, रैली व ध्वनि विस्तार यंत्रों से कोई भी चुनावी प्रचार-प्रसार न करने पाए। वहीं विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर 16 नवंबर की सुबह 7 बजे से विधानसभा मुख्यालयों पर सामग्री का वितरण मतदान कर्मियों को किया जाएगा। ऐसे मतदान कर्मी जो कि 15 नवंबर को विधानसभा मुख्यालय पर जाना चाहते है, उनके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा मुख्यालयों पर मतदान कर्मियों के रात्रि विश्राम के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत महिला व पुरूष कर्मियों के रूकने की पृथक-पृथक व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही 17 नवंबर को जिला स्तरीय स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री जमा कराने के बाद भी जो मतदान कर्मी रात्रि विश्राम करना चाहते है, उनके लिए भी विधानसभा बड़वानी में व्यवस्था की गई है।
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश हुए जारी
वहीं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा में विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं।