बड़वानी; जान से मारने की नियत से लठ से सिर पर चोट पहुचाने वाले आरोपियो को न्यायालय ने 4-4 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी; प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री महेन्द्र कुमार जैन ने पारित अपने एक फैसले में 9 जून 2024 को रात्रि 8 से 9 बजे के मध्य संजय अपने घर के सामने बोरकाचली फल्या ग्राम मण्डवाड़ी खडा था, तभी आरोपियो आहत संजय के भाई डाक्टर और मुकेश आये और आहत संजय को खेत गिरवी रखने की बात को लेकर आहर संजय को नंगी-नंगी अश्लिल गालिया देकर उसे जान से मारने की नियत से लठ से सिर पर एवं पीठ पर चोट पहुंचायी, जिससे कि आहत संजय की मृत्यु हो सकती है। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी बालसमुद थाना नागलवाड़ी पर गई, जिस पर से आरोपीगण डाक्टर एवं मुकेश पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कर आरोपीगण डाक्टर एवं मुकेश पर धारा 307, 34 भादवि के अपराध सिद्ध पाया गया व आरोपीगण को 4-4 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक श्री वीरबहादुरसिंह चौहान द्वारा किया गया एवं प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री दीपक चौहान बड़वानी द्वारा की गई ।



