बड़वानी जिले में दो माह के लिए लागू हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश, धारा 163 के तहत कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

बड़वानी ; कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 2 माह की अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरान्त सहमत होते हुये जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
-09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस एवं रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं चेहल्लुम, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 17 अगस्त को गोगा नवमी, 22 अगस्त को स्नानदान श्राद्ध अमावस्या, 27 अगस्त को गणेश चतुर्दशी, 03 सितम्बर को डोल ग्यारस, 05 सितम्बर को मिलाद-उन-नबी, 06 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी, 07 सितम्बर को स्नानदान पूर्णिमा, 21 सितम्बर को पितृमोक्ष अमावस्या, 22 सितम्बर से नवरात्रि प्रारंभ, 30 सितम्बर को दुर्गा अष्टमी, 02 अक्टूबर को दशहरा, 01 एवं 02 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा तथा 07 अक्टूबर को वाल्मिकी जयंती सहित अन्य त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
– बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। प्राप्त निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2023 को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की गई है। उक्त आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
– आगामी त्यौहारो को दृष्टिगत रखते हुये होने वाले धार्मिक आयोजनो, जुलूस आदि में तेज ध्वनि में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित किया है। धार्मिक स्थलो एवं अन्य स्थलो में ध्वनि विस्तार यंत्रो के अनियत्रिंत एवं नियम विरूद्ध प्रयोग नियंत्रण हेतु शासन से जारी आदेशानुसार ध्वनि की त्रीवता निर्धारित की गई है। अतः उक्त आदेश का पालन किया जाना अनिवार्यतः होगा ।
– जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किया जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत से साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र क्रम से कम 72 घण्टे पूर्व किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम, आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा
– यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियॉ ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामिल नहीं की जा सकती है और न ही सर्व साधारण से आपत्तियॉ प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।