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माँ की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड

बड़वानी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा 07 दिसम्बर को पारित अपने निर्णय मे माँ की हत्या करने वाले पुत्र को हत्या का दोषी पाते हुये पुत्र अनिल पिता कालु चौहान जाति बंजारा निवासी छोटा टांडा मेणीमाता को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री हेमेन्द्र कुमरावत से प्राप्त जानकारी अनुसार 02 जनवरी 2021 को फरियादी रोहित ने पुलिस थाना पलसुद पर इस आशय की सूचना दी कि वह मेणीमाता में उसकी दादी मां कमलीबाई और चाचा अनिल के साथ रहता है। चाचा अनिल शराब पीकर इधर-उधर घूमता रहता है और धन ढूंढता रहता है। उसकी दादी कमलीबाई हमेशा चाचा अनिल को रोकती टोकती रहती थी कि तु दारू मत पीया कर। इसी बात को लेकर अभियुक्त अनिल एवं कमलीबाई के बीच झगड़ा होता रहता था। घटना दिनांक को शाम कमलीबाई और अनिल के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था । तभी अभियुक्त अनिल ने उत्तेजित होकर उसकी मां कमलीबाई को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर पास में ही रखी स्टील की तमेडी (पानी का घड़ा) से कमलीबाई को चेहरे पर मार-मारकर चेहरा कुचल कर उसकी हत्या कर दी मृतिका कमलीबाई के दांत भी तोड़ दिये थे। पुलिस थाना पलसुद ने फरियादी की सूचना पर से मर्ग एवं अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अभियुक्त ने पुलिस को बताया था कि उसने उसकी माँ कमलीबाई को घर के अन्दर पटक दिया और छाती पर बैठकर पास पड़ी स्टील की तमेड़ी से सिर, चेहरा और गर्दन पर 15-20 चार मारा जिससे वह वही पर मर गई । फिर अभियुक्त अनिल ने जिस तमेडी से उसकी मां कमलीबाई को मारा वह तमेड़ी और घटना के समय पहने हुए कपड़े, घर के अन्दर गोदड़ी रखने की माची पर छुपाकर रखने की जानकारी दी थी। पुलिस के द्वारा युक्त वस्तुएं जप्त कि गई थी तथा अभियुक्त अनिल के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियोजन पर विश्वास कर प्रकरण में आयी प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थिती जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास से दण्डित किया।

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