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सेंधवा पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया पर्दाफाश, बीमा राशी की लालच मे पुत्र ने करायी पिता की हत्या

सेंधवा।
फरियादी अनिल पिता छगन पंवार निवासी अम्बेडकर कालोनी सेंधवा ने 10 नवंबर को थाना सेंधवा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता छगन पंवार को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी थी। जिससे छगन पंवार की मृत्यु हो गयी थी ।जिस पर थाना सेंधवा शहर पर मर्ग कायम कर जाँच पर से थाना सेंधवा शहर पर अज्ञात वाहन के विरुद्ध धारा 304-ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेश यादव स्वयं घटना स्थल पर अपनी टीम के साथ पहुँचकर घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा अज्ञात वाहन एवं चालक की पतारसी हेतु मुखबिर मामुर किये गये। घटना स्थल पर मिले साक्ष्य एवं मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर मृतक छगन पंवार का 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा होना पाया गया । मुखबिर सूचना के अनुसार संदेही करण शिंदे, गोलु बाबर, बिट्टु उर्फ देवेन्द्र सक्सेना एवं अनिल पंवार द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताने पर घटना स्थल पर मिले साक्ष्य एवं टीम द्वारा उक्त संदेहियों के विरुद्ध तकनिकी साक्ष्य एकत्रित किये गये । एकत्रित साक्ष्यों से वाहन दुर्घटना हत्या प्रतित होने से उक्त साक्ष्यों के आधार पर संदेही करण शिंदे को शिरुर पुना, गोलु बाबर को मालेगाँव तथा बिट्टु उर्फ देवेन्द्र व अनिल पंवार को सेंधवा से पकड़कर पुछताछ की गयी। उक्त चारों संदेहियों द्वारा घटना को छिपाने के लिए प्रयास किए गए लेकिन जिनसे एकत्रित साक्ष्य एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ करने पर संदेहियों द्वारा बताया की अनिल पंवार द्वारा अपने पिता छगन पंवार की एक्सीडेंट से हत्या करने पर 2.50 लाख रुपये देना बताया था । संदेही अनिल ने बताया की 10 लाख रुपये की बीमा राशी की लालच मे आकर पिता छगन पंवार की हत्या करवाना एवं हत्या को अंजाम देना कबुल किया ।
उक्त चारो आरोपीयों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छगन पंवार कि हत्या करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी गोलु के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पीकअप वाहन क्रमांक एमएच-12 एमवी-3802 व रेडमी कम्पनी का मोबाईल, आरोपी बिटु उर्फ देवेन्द्र से घटना मे प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक एमपी-09 यूडब्ल्यू-8052 आरोपी करण से ओप्पो कम्पनी का मोबाईल तथा आरोपी अनिल पंवार से 02 मोबाईल जप्त कर आरोपीयों को माननीय न्यायालय सेंधवा पेश कर न्यायालय से आदेश से जैल भेजा गया । है ।
पूर्व आपराधिक रिकार्ड गिरफ्तार आरोपीयो का आपराधिक रिकार्ड चेक करते आरोपी गोलू के विरुद्ध थाना ठीकरी जिला बड़वानी तथा थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन में पशु क्रूरता एवम गौ वंश अधिनियम के अंतर्गत 02 अपराध पंजीबद्ध है।

टीम मे शामीलः- निरीक्षक राजेश यादव, उनि रोहित पाटीदार, सउनि सतीश डावर, संजय पाटीदार, आर. निरज डाँगरे, आर. श्यामगुण, आर.लालसिंह, आर. रविनद्र, आर. जयेन्द्र, आर. अभयसिंह एवं चालक आर. अनिल दवाने एवं सायबर सेल बड़वानी से उनि रितेश खत्री, प्रआर. योगेश पाटील, आर.अरुण मुजाल्दा, आर.विशाल दसौंधी, वी आर.मड़िया डावर तथा आर. अर्जुन नरगावे कि भुमिका रही।

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