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वित्तीय पत्रक संपरीक्षक हेतु उपलब्ध न करवाने पर 18 संस्थाओ को जारी हुआ अंतिम शोकाज नोटिस

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सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री सुरेश सांवले ने जिले की 18 सहकारी संस्थाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के दो माह की अवधि में वित्तीय पत्रक संपरीक्षक को उपलब्ध न करवाने पर अंतिम शोकाज नोटिस जारी कर, 26 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। अन्यथा की स्थिति में अध्यक्ष को पद से निर्हित करने एवं वेतनिक कर्मचारी के विरूद्ध 50 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपण करने की चेतावनी दी है।

सहकारी संस्थाएं से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन सहकारी संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है, उनमें केशव साख सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़, उन्नति सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़, धनलक्ष्मी सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़, साधना सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़, जयमातादी सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, निमाड़ सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, मां सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, जय जलदेव सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, जयभोले सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, श्री गणेश साख सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, बालाजी सहकारी संस्था मर्यादित जुलवानिया, श्री कृष्ण सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, मां अहिल्या सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, श्री सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, संत सिंगाजी सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, मां चामुण्डा सहकारी संस्था मर्यादित पलसूद, श्री राजलक्ष्मी सहकारी संस्था मर्यादित राजपुर, जय भीलट सांई बालाजी सहकारी संस्था मर्यादित नागलवाड़ी को अंतिम शोकाज नोटिस जारी किया गया है।

सहकारी संस्थाओ से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त संस्थाओं के अध्यक्ष एवं वेतनिक कर्मचारी को 26 जुलाई को सप्रमाण सहित सहायक पंजीयक कार्यालय में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में अन्य कार्यवाही की जायेगी।

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