इंदौरमध्यप्रदेश

जानलेवा हमले का आरोपी पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया को अग्रिम जमानत नहीं

इंदौर
जानलेवा हमले के आरोप नगर निगम चुनाव में वार्ड 22 से पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया को जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी चंदू शिंदे पर जानलेवा हमला किया।
मामले की जानकारी इंदौर नगर निगम चुनाव के दौरान 6 जुलाई को हुए मतदान के समय वार्ड 22 में भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी चंदू शिंदे पर महिलाओं को आगे कर अन्य लोगों ने हमला कर दिया था। महिलाओं ने शिंदे की कार के कांच भी फोड़ दिए थे। उस वक्त शिंदे कार में बैठे थे। आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और शिंदे पर जानलेवा हमला कर दिया। भदौरिया और उनके साथियों ने जान लेने की नीयत से शिंदे पर चाकू से हमला किया। उन्हें जिंदा जलाने की नीयत से कार पर पेट्रोल भी डाला। पुलिस ने भदौरिया पर धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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