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बड़वानीं; नवगठित नगर परिषद ठीकरी एवं निवाली बुजुर्ग में 13 को होगा मतदान

बड़वानीं। सत्याग्रह लाइव।
नवगठित नगर परिषद ठीकरी एवं निवाली बुजुर्ग में 13 जुलाई को 38 मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने समुचित व्यवस्था पूर्ण की है।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार नवगठित नगर परिषद ठीकरी एवं निवाली बुजुर्ग में 15-15 वार्डो में निर्वाचन होना है। इसके लिए कुल 111 अभ्यर्थी मैदान में है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 61 है तो पुरूष अभ्यर्थियों की संख्या 50 है। दोनो नगर निकायो में कुल मतदाताओं की संख्या 26164 है। जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 13179 एवं पुरूष मतदाताओं की संख्या 12984 है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रेखा राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार नवगठित नगर परिषद ठीकरी में कुल 15 वार्डो के लिए 47 अभ्यर्थी मैदान में है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 24 एवं पुरूष अभ्यर्थियों की संख्या 23 है। यहां पर मतदाताओं की संख्या 13082 है, जिसमें 6603 पुरूष मतदाता एवं 6479 महिला मतदाता है। यहां पर मतदान के लिए 19 मतदान केन्द्र बनाये गये है।
इसी प्रकार नवगठित नगर परिषद निवाली बुजुर्ग में कुल 15 वार्डो के लिए 64 अभ्यर्थी मैदान में है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 37 एवं पुरूष अभ्यर्थियों की संख्या 27 है। यहां पर मतदाताओं की संख्या 13082 है, जिसमें 6381 पुरूष मतदाता एवं 6700 महिला मतदाता है। यहां पर मतदान के लिए 19 मतदान केन्द्र बनाये गये है।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व थम जायेगा चुनाव प्रचार
उक्त दोनो नगर निकायो में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 11 जुलाई की शाम 5 बजे से प्रचार-प्रसार रूक जायेगा। अर्थात् इन 48 घंटो में किसी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को लेनी होगी अनुमति
नगरीय निकायों के चुनाव-प्रचार के दौरान कोई भी राजैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित-प्रसारित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में इसके लिए जिला एमसीएमसी को निर्धारित समय सीमा में आवेदन करके लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। बिना एमसीएमसी के अनुमोदन के विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 (क) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। वही दोषी केबल टेलीविजन नेटवर्क के विरूद्ध अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधो के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

नवगठित नगर परिषदो में आंकड़ो का रोचक तथ्य

– नवगठित दोनो नगर निकायो में कुल मतदाताओं की संख्या 13082 – 13082 है।
– नवगठित नगर निकाय निवाली बुजुर्ग में 11 वार्ड ऐसे है जहॉ महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से अधिक है। इसमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सम्मलित है। जबकि वार्ड क्रमांक 6 ऐसा वार्ड है जहॉ पुरूष एवं महिला मतदाताओं की संख्या समान है।
– नवगठित नगर निकाय ठीकरी में 4 वार्ड ऐसे है जहॉ महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से अधिक है। इसमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 5, 13 सम्मलित है। जबकि वार्ड क्रमांक 14 ऐसा वार्ड है जहॉ पुरूष एवं महिला मतदाताओं की संख्या समान है।

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