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Barwani News कलेक्टर ने जिले में 163 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली के लिए लेना होगी अनुमति

बड़वानी। रमन बोरखड़े। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 2 माह की अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरान्त सहमत होते हुये जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

– 07 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा एवं वाल्मिकी जयंती, 18 अक्टूबर को धनतेरस, 20 अक्टूबर को दीपावली, 01 नवंबर को देवउठनी एकादशी, 05 नवंबर को गुरूनानक जयंती, 15 नवंबर को बिरसा मुण्डा जयंती, 06 दिसम्बर को डॉ. भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस, 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे, 31 दिसम्बर को नववर्ष आगमन सहित अन्य त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

– बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। प्राप्त निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2023 को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की गई है। उक्त आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

– जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किया जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत से साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र क्रम से कम 72 घण्टे पूर्व किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम, आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा

– यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियॉ ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामिल नहीं की जा सकती है और न ही सर्व साधारण से आपत्तियॉ प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

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