धार में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन बेच रहे रुक्मणी मोटर्स को किया सील दो को दिए नोटिस।
बिना व्यापार प्रमाण पत्र के वाहन के विक्रय करने के संबंध में आरटीओ को मिली थी शिकायत।

आशीष यादव धार
धार में बिना व्यापार प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) के आउटलेट से वाहन बेचे जा रहे हैं। इन आउटलेट को शहर के डीलर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही दो आउटलेट पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए रुक्मणी मोटर्स को किया सील किया , नेक्सा शोरूम जेतपुरा , राधा हौंडा पीथमपुर को दिए नोटिस । शनिवार को शहर चल रहे आउटलेट का आकस्मिक निरीक्षण किया। बिना सर्टिफिकेट के वाहन विक्रय करने पर आउटलेट के विरुद्ध कार्रवाई की वहीं बिना व्यापार प्रमाण पत्र के वाहन के विक्रय करने के संबंध में धार आरटीओ यादव को शिकायतते प्राप्त हुई थी इसके संबंध मे शनिवार को रुक्मणी मोटर्स मारुती डीलर्स शोरूम को बिना व्यापार प्रमाण पत्र के वाहन बेचने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और आगामी आदेश तक नियम अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक वाहन बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा रुक्मिणी मारुती शोरूम को सील किया गया।
तीन से चार बार दी सूचना:
शनिवार को बारिश के बीच धार आरटीओ यादव एक दम शोरूम पहुंचकर कार्रवाई की वहीं आरटीओ ने बताया कि कि लगातार सूचनाओं के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी को ट्रेड सर्टिफिकेट के दस्तावेज के साथ अन्य कागज़ों को पूर्ण कर लिए जाए उसके बाद चार से पांच बार नोटिस दिया वही साथ ही आम जनता द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी उसके बाद टीम के साथ धार के रुक्मिणी मारुती शोरूम पहुंचे जहां अपूर्ण दस्तावेज मिले तो नेक्सा शोरूम जेतपुरा को नोटिस दिया वही सोमवार तक दस्तावेज दिखाने की बात की वहीं राधा व रघुवंशी शोरूम पीथमपुर में भी जांच की गई।
अब अनिवार्य ट्रेड सर्टिफिकेट:
आरटीओ से ट्रेड सर्टिफिकेट अब पुराने वाहनाें का व्यापार करने वालों को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माल भंडारण करने वाले यात्री वाहनों या ट्रैवल्स पर वाहन चलाने वालों के लिए यह यह सर्टिफिकेट जरूरी होगी। वहीं शहर में भी प्रमाण पत्र पर व्यापार करने वाले शोरूम पर जल्दी ही करवाई की जाएगी और इसके ट्रेड सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे अगर कोई नहीं बनाता हे तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
यह कहता हे नियम जबकि ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के अध्याय 3 में नियम 33 से नियम 46 तक विस्तृत वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता उन्हीं डीलर्स को है, जो अपने अधिपत्य में अपंजीकृत मोटरयान रखते हैं।
चार जगह की कार्रवाई:
धार में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन बेच रहे जिसको लेकर टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई वहीं रुक्मणी मोटर्स को सील दो को दिए नोटिस भी दिए अगर कोई ट्रेड सर्टिफिकेट लिए वाहन बेच रहे तो उनपर भी कार्रवाई की जायेगी।
ह्रदयेश यादव आरटीओ धार।