इंदौर में बड़ा फैसला: हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, मेडिकल इमरजेंसी को मिली छूट
हेलमेट पहनना अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, जरूरत बन गया। 1 अगस्त से इंदौर में बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। आदेश नहीं मानने पर पेट्रोल पंप लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।

इंदौर। सत्याग्रह लाइव। दोपहिया वाहन चालकों के लिए अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा, वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर यह नियम 1 अगस्त से लागू होगा। उल्लंघन पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: इंदौर में लागू होगा नया नियम
इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब 1 अगस्त 2025 से शहर में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस आदेश को कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को जारी किया है।
कलेक्टर के निर्देश के अनुसार, सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल हेलमेटधारी चालकों को ही पेट्रोल दें। यदि कोई पंप संचालक इस नियम की अवहेलना करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जमानत राशि जब्ती, लाइसेंस निरस्त करना, और आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करना शामिल है।
कौन होंगे छूट के दायरे में?
यह आदेश सामान्य परिस्थितियों के लिए है। मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया फैसला
इंदौर में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। समिति के अध्यक्ष व रिटायर्ड न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने बैठक की अध्यक्षता की थी।
उन्होंने जिले में सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अन्य वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।
बैठक में दिए गए अन्य सुझाव
न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि लोगों में सीट बेल्ट पहनने और हेलमेट के प्रति आदत विकसित की जाए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शहर में सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई ताकि निजी वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सके।
हाईलाइट्स
इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
आदेश का पालन न करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट समिति की बैठक के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया गया सख्त कदम