बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी: निवाली में प्राणघातक हमले के सात आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

पुलिस की सक्रियता से बड़ा खुलासा, SP जगदीश डावर के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई

बड़वानी जिले के निवाली थाना क्षेत्र में प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं।

बड़वानी। निवाली थाना क्षेत्र में दर्ज प्रकरण क्रमांक 170/25 में प्राणघातक हमले के आरोप में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घटना 21 जुलाई 2025 को घटित हुई थी जब हाजी कॉलोनी निवाली निवासी जुनैद पिता साकिर अली सैयद (35 वर्ष) पर सात लोगों ने मिलकर गंभीर हमला किया।

पुलिस की कार्रवाई

प्रकरण की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर तथा एसडीओपी राजपुर श्री आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में निवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 170/25 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 191(2), 115(2), 351(3) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे बढ़ाकर 118(1), 117(2), 109(1) किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी निवाली क्षेत्र के ही निवासी हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं:

  1. अरबाज पिता समसुद्दीन लोहार (26 वर्ष)

  2. आवेश पिता आबीद लोहार (23 वर्ष)

  3. जहीर पिता इकबाल लोहार (25 वर्ष)

  4. सादिक पिता नजमुद्दीन लोहार (40 वर्ष)

  5. जावेद पिता इकबाल लोहार (30 वर्ष)

  6. सईद पिता वली मोहम्मद (35 वर्ष)

  7. मोहसिन पिता इकबाल लोहार (37 वर्ष)

न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद माननीय जेएमएफसी न्यायालय खेतिया में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा की भावना जागी है।

पुलिस की तत्परता

थाना निवाली पुलिस की सक्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून का शिकंजा अपराधियों पर सख्ती से कसता रहेगा। निवाली पुलिस की यह मुहिम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button