कुत्तों की लड़ाई से उपजा झगड़ा, चार आरोपी पहुंचे जेल – न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला

बड़वानी न्यायालय ने कुत्ते की लड़ाई के विवाद में मारपीट करने वाले चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे ने की।
बडवानी। सत्याग्रह लाइव। न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्री महेन्द्रसिंह रावत द्वारा पारित अपने फैसले में मारपीट करने के आरोप में आरोपीगण मायचा, दिवानसिंह, निखलेश, काज्या निवासीगण हिरकराय, थाना सिलावद को धारा 325 /34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 12 अक्टूबर 2021 को शाम करीब 5.30 बजे मायचा का कुत्ता व फरियादी का कुत्ता लडाई कर रहे थे तभी मायचा आया और कुत्ते लडाने की बात को लेकर फरियादी के पिता के साथ र्दुव्यवहार कर लडाई झगडा कर हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा। तभी फरियादी का भाई झगडे मे बीच-बचाव करने लगा तो इतने में मायचा का लड़का निखलेश आया और वह भी कुत्ते लडाने की बात को लेकर फरियादी के पिता को लडाई झगडा कर हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा बाद में मायचा के दो लड़के दीवानसिहं और काज्या दोनो आये और फरियादी के पिता व भाई के साथ लडाई झगडा करने लगे ।
दीवानसिंह ने अपने हाथ में रखे पत्थर से मेरे भाई खेमा के साथ मारपीट की, जिससे फरियादी को सिर में बाये काँन के पास व उल्टे हाथ में कोहनी के नीचे चोट लगकर सिर व हाथ से खुन निकलने लगा तथा काज्या भी माँ बहन की गालिया देकर हाथ मुक्के से फरियादी के भाई के साथ मारपिट किया।
झगडे के समय फरियादी तथा उसकी पत्नि व भाभी ने झगडे में बिच बचाव किया तभी मायचा, निखलेश, दीवानसिहं, काज्या बोल रहे थे की अब तुम्हारा कुत्ता हमारे कुत्ते से लडाई करेगा तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उपरोक्त घटना की जानकारी अपने परिवार वालो को दी उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।