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बड़वानी। अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपियो को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया

बड़वानी। रमन बोरखड़े। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्री अमनसिंह भूरिया के द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपियो मे सलमान पिता इकबाल मंसूरी एवं बिलाल पिता रफीक मंसूरी दोनो निवासी राजपुर को धारा 34 (2) में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमति मीना कुशवाह द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री राजमल सिंह अनारे ने बताया कि घटना 25 दिसम्बर 2019 को थाना राजपुर पर उपनिरीक्षक मय शासकीय वाहन के दौरान कस्बा भ्रमण को मुखबिर सूचना मिली कि अनाज मण्डी के सामने बड़वानी रोड़ पर साईड में बिलाल पिता रफीक मंसुरी निवासी बड़वानी रोड़ राजपुर एवं सलमान पिता इकबाल मंसुरी, निवासी कबीर कालोनी राजपुर खाद की प्लास्टिक की बोरियों में अवैध शराब भरकर बेचने ले जाने के लिए खड़े है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान तलब कर हमराह फोर्स व पंचान को मुखबिर सूचना से अवगत कराया मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स व मुखबिर द्वारा बताये स्थान पहुंचे। जहां दो व्यक्ति पीले सफेद रंग की खाद की थैलियों हाथ में पकड़े खड़े दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिसमें से एक व्यक्ति को हमराह स्टॉफ ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से अग्रेजी शराब कुल 304 क्वार्टर कुल 54.75 लीटर जप्ती की गई तत्पश्चात अभियुक्तगण को मौके पर गिरफतार किया गया एवं अभियुक्तगण का अपराध प्रथम दृष्टया धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पत्पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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