बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एवं कुल 2500 जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। रमन बोरखड़े। विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी करण थाना बडवानी को धारा 366ए भादवि में 7 वर्ष एवं 500 जुर्माना एवं धारा 5एम/6 एवं 5(जे)(आई)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री राजमल सिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 15 जून 2024 को फरियादीया सुबह करीब 8 बजे खेत में मजदूरी करने के लिये गई थी । घर पर उसके पति व उसकी नाती/पीड़िता थे। वह मजदूरी कर दोपहर करीब 2 बजे वापस घर आई तो देखा कि उसकी नाती/पीड़िता घर पर नहीं दिखी, तब फरियादीया ने अपने पति से पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ी देर पहले आरोपी करण कुल्फी खिलाने के लिये दुकान तरफ लेकर गया है, बहुत देर तक उसकी नाती/पीड़िता नहीं आई । जिसके बाद फरियादीया और उसका पति पीड़िता को ढूढने के लिये निकले और आसपास के घरों में व के खेतों में पीड़िता को ढूंढने गये। तब उन्होंने देखा नाती/पीड़िता केले के खेत से रोते हुये आती दिखाई दी। आरोपी करण वहां से उनको देखकर भागते दिखा, वे तुरंत दौड़कर नाती/पीड़िता के पास गये। नाती पीड़िता ने बताया कि करण उसे कुल्फी दिलाने का बोलकर केले के खेत में ले गया और जबरदस्ती खोटाकाम (बलात्कार) किया। फरियादीया व उसका पति ,पीड़िता को लेकर थाना बड़वानी गये। उक्त आधार पर अभियुक्त करण के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button