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बडवानी। अवैध कालोनी काट कर लोगो को भूखंड विक्रय करने वाले कालोनाईजर को 3 वर्ष का कारावास व तीन लाख रुपये का जुर्माना

बडवानी। लोगो की जरूरत तथा अपने घर के सपने का अनुचित फायदा उठा कर कुछ लोग अवैध कालोनी काटकर उसमें विकास का झुठा सब्जबाग दिखा कर भुखंड विक्रय करते आ रहे है। बडवानी नगर में ऐसे कई लोग है, जिन्होंने अवैध कालोनी काट कर लोगो के सपने पर कुठाराघात किया है। ऐसे कालोनाईजर से परेशान लोग इधर उधर भटकते रहते है किंतु उन्हे न्याय नही मिल पाता है। ऐसे ही एक अवैध कालोनाईजर जिसके द्वारा बडवानी नगर में कालोनाईजर तसव्बर मिर्जा के द्वारा एक अवैध कालोनी पूजा स्टेट के नाम से कॉलोनी काट कर बगैर आवासीय व्यपवर्तन तथा मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराये बिना लोगो को भूखंड विकय कर दिये थे। जिस पर प्लाट धारको के द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस थाना बडवानी में कालोनाईजर के विरुध्द प्रकरण दर्ज हुआ था ।
जिस पर विशेष न्यायाधीश बडवानी श्री रईस खान के द्वारा बडवानी नगर के पूजा स्टेट कालोनी के कालोनाईजर तसव्वर मिर्जा पिता गुल मोहम्मद मिर्जा निवासी बडवानी को अवैध कालोनी काट कर बगैर सुविधा भूखंड विकय का दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3,05,000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव के द्वारा की गई ।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बडवानी नगर में कालोनाईर तसव्वर मिर्जा के द्वारा पूजा स्टेट कालोनी के नाम से एक अवैध कालोनी विकसित कर लोगो को भूखंड विक्रय कर दिये तथा कालोनाईजर के द्वारा लोगो को 8 से 10 महीने में समस्त सुविधाये उपलब्ध कराने का वादा किया गया। कालोनाईजर के द्वारा कालोनी का न तो आवासीय व्यपवर्तन कराया गया और ना ही मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराई गई। ऐसी स्थिति में उक्त कालोनी के 19 लोगो के द्वारा दिनांक 31-12-2013 को कालोनाईजर के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी बडवानी के समक्ष शिकायत की गई। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुये तहसीलदार बडवानी को कालोनी की जांच कर मुलभुत सुविधाये व अन्य जानकारी बाबद प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर सीएमओ नगरपालिका बडवानी द्वारा आरोपी कालोनाईजर के विरूध्द दिनांक 26-12-2020 को पुलिस थाना बडवानी में प्रकरण पंजीबध्द कराया गया ।
पुलिस बडवानी के द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेज एकत्र कर न्यायालय में आरोपी के विरूध्द धारा 420,467,468,471, भादवि तथा 339-ग म.प्र. नगरपालिका अधिनियम व धारा 59,172 भु राजस्व संहिता के तहत चालान पेश किया। जिस पर न्यायालय ने समस्त अधिकारीयों व कालोनीवासीयों के कथन न्यायालय में लिये गये । प्रकरण में न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूध्द धारा 420 भादवि के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- जुर्माना तथा 339-ग म.प्र.नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,00,000/- जुर्माना की सजा से आरोपी को दंडित किया गया ।
प्रकरण में विशेष तथ्य यह है कि न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह लेख किया कि आरोपी के द्वारा अवैध रूप से कालोनी विकसित करने से शासन को राजस्व की हानि हुई है । साथ ही भूखंड विक्रेताओं ने लोगों की जिंदगी भर की कमाई से एक घर को बना कर एक अच्छी कालोनी में निवास करने का सपना देखा था, जिसे खत्म कर दिया। आरोपी कालोनाईजर के द्वारा बगैर व्यपवर्तन व सुविधा के प्लाट विक्रय किया जाना लोगों को परेशानीयों का सामना करना पडा ।
प्रकरण में अनुसंधान अजमेरसिंह अलावा उप निरीक्षक के द्वारा किया गया । उक्त जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएस सिसोदिया के द्वारा दी गई ।

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