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यह केसी पुलिस प्रकरण मे नाम हटाने पर राजोद थाने के प्रधान आरक्षक ने मांगे थे 50 हजार।,

22500 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ धराया सरदारपुर मे लोकायुक्त के दल ने प्रधान आरक्षक के सहयोगी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडा,

आशीष यादव धार

जहां एक और अधिकारी ईमानदारी का पाठ लोगों को बताते हैं तो दूसरी ओर आए दिन आवेदकों द्वारा लोकायुक्त में शिकायत कर मामले उजागर करवाने का काम कर रहे हैं वहीं पिछले दो महीने में अब तक का पांचवा मामला लोकायुक्त द्वारा जिले में टेप कर कार्यवाही की गई
लोकायुक्त पुलिस के द्वारा शुक्रवार सरदारपुर मे कार्यवाही करते हुए राजोद थाने के प्रधान आरक्षक बनेसिंह परमार के लिये रिश्वत लेते हए उसके सहयोगी भारत डामर निवासी सिंदुरिया को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। एक प्रकरण मे ग्राम झिंझापाडा निवासी नानुराम ओसारी का नाम हटाने के एवज मे प्रधान आरक्षक के द्वारा 50 हजार की राशी मांगी गई थी। आवेदक के द्वारा इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस इंदौर को गई थी। जिसमे लोकायुक्त पुलिस के द्वारा आज दल का गठन कर कार्यवाही की गई।

जानकारी के अनुसार आवेदक नानूराम ओसारी पिता नारायण, उम्र 28 वर्ष, का निवासी-ग्राम झिन्झापाडा. तहसील-सरदारपुर दिनाक 14 मार्च को दोपहर में ग्राम बोला, तहसील सरदारपुर में भजन संध्या करने के लिये गया था। उसी दिन आवेदक के गांव में भगवान सिंह भाभर और सुरेश औसारी का झगड़ा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट भगवान सिंह की पत्नी श्रीमती छन्नुबाई ने पुलिस थाना राजोद में सुरेश औसारी के साथ-साथ आवेदक के परिवार के करीब 8 लोगों के खिलाफ दर्ज करवा थी, जिसका अनुसंधान पुलिस थाना राजौद के प्रधान आरक्षक बनेसिंह परमार द्वारा की जा रही थी। दिनांक 15 मार्च को प्रधान आरक्षक बनेसिंह परमार ने ने आवेदक को थाने पर बुलाया, तो आवेदक ने बताया कि आवेदक दिनांक 14. मार्च को भजन संध्या में ग्राम बोला गया था और आज ही सुबह वापस आया है। आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में झूठा लिखवाया गया है। इस पर आरोपी ने आवेदक का नाम केस से हटाने के एवज में 50 हजार रू की रिश्वत की माग की गई। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज 21 मार्च को ट्रेप दल का गठन किया गया। आरोपी बनेसिंह परमार के कहने पर आरोपी भारत डामर द्वारा आवेदक से रिश्वत राशि 22,500 रू. प्राप्त करने पर आरोपी भारत डामर को रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7 एवं धारा 61(2) बी.एन. एस. 2023 के अंतर्गत कार्यवाही सर्किट हाउस सरदारपुर मे की गई।

यह थे मौजूद:
कार्यवाही दल मे डीएसपी सुनील तालान, निरीक्षक राहुल राजभिये, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक अशीष नायडू, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक आशीष आर्य एवं शेरसिंह ठाकुर शामिल थे।

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