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वरला थाना प्रभारी सौरभ बाथम के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा परिवाद पत्र दर्ज करने के निर्देश

बड़वानी। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा किए जाने एवं मिथ्या जानकारी देने पर विशेष न्यायाधीश, बड़वानी श्री रईस खान साहब के द्वारा वरला थाना प्रभारी सौरभ बाथम के विरूद्ध धारा 212 एवं 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही हेतु सीजेएम न्यायालय बडवानी को परिवाद पत्र प्रेषित किया है।
विशेष न्यायाधीश बडवानी के अनुसार वरला थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने विशेष न्यायालय में प्रचलित दो प्रकरणों में साक्षी तहसीलदार जगदीश रंधावा के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बाथम ने जारी गिरफ्तारी वारंट को न्यायालय में पेशी तारीख को तामिलशुदा की रिपोर्ट पेश कर साक्षी को न्यायालय में उपस्थित नही रखा। पश्चात् न्यायालय द्वारा तत्संबंध में 3 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसका कोई स्पष्टीकरण बाथम द्वारा नहीं दिया गया। इस संबंध में विशेष न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी सौरभ बाथम के विरूद्ध न्यायालय की आदेशिका की अवज्ञा तथा लोक सेवक के रूप मे मिथ्या सूचना दिए जाने के संबंध में सीजेएम न्यायालय बडवानी को परिवाद कायमी के निर्देश दिए है।

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