सेंधवा। पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी
थाना सेंधवा शहर में मंगलवार को प्रशिक्षण आयोजन किया गया।

सेंधवा। रमन बोरखड़े। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सम्पूर्ण राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के समस्त प्रावधानों के तहत प्रशिक्षित आयोजित करने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकगणों को निर्देशित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के समस्त प्रावधानों के तहत प्रशिक्षित करने हेतु जिले में पुलिस अनुभाग स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
एसडीओपी सेंधवा श्री कमल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में अनुभाग सेंधवा में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु थाना सेंधवा शहर में मंगलवार को प्रशिक्षण आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में श्री शैलेष बैरागी समन्वयक यूनिसेफ (ममता) महिला एवं बाल विकास बड़वानी द्वारा अनुभाग सेंधवा के 40 पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
प्रावधानों की जानकारी दी गई-
प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम का परिचिय, अधिनियम के अंतर्गत बालकों द्वारा किए गए विधि उल्लंघन, बालक बालिका पीड़ित, देखरेख व सरंक्षण की आवश्यकता वाले मामलों की पहचान और प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि बालक बालिका की पहचान का प्रकाशन किसी भी दृश्य श्रव्य माध्यम, समाचार पत्र या अन्य संचार माध्यम से करना प्रतिबंधित और दंडनीय है। एसडीओपी सेंधवा श्री कमल सिंह चौहान द्वारा बताया कि प्रशिक्षण में शहर थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन, ग्रामीण थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार पूरी, नागलवाड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ठाकुर तथा वरला थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ बाथम एवं अनुभाग के समस्त पुलिस अधिकारियों सम्मिलित रहे। जिन्हें प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताया कि बच्चों के अधिकारों और उनकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के कानूनी प्रावधानों को समझाया गया। बताया कि यह प्रशिक्षण बालकों से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, संवदेनशील एवं कानूनी रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायक रहेगा और बताया कि यह प्रशिक्षण विवेचनाओ में सहायक और उपयोग होगा।