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बड़वानी। नोड्युस प्रमाण पत्र देने के लिए 5 हजार रूपये की रिश्वत मांगने वाले आरोपियों बैंक मेनेजर एवं कर्मचारी कोे 4-4 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। विशेष न्यायालय (लोकायुक्त) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने पारित अपने फैसले मे नोड्युस प्रमाण-पत्र देने के लिए 5 हजार रूपये की रिश्वत मांगनेे के आरापियो बैंक मेनेजर सुनील पिता हीरालाल ताम्रकर एवं कर्मचारी सुरेश पिता गंगाराम को को धारा 7,13(1)(डी) सहपठीत धारा 13(2) तथा धारा 12 भ्रष्टा.निवा.अधि. एवं धारा 120बी भादवि में 4-4 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री सरदार सिंह अजनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 14 जुलाई 2015 को आवेदक बाबूलाल भूरिया पिता श्री नहारसिंह भूरिया निवासी तलाईपुरा दवाना के पिताजी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दवाना में उक्त कृषि भूमि हेतु फसल ऋण व खाद-बीज लेने के लिए खाता खुलवाना चाहते थे । खाता खुलवाने के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दवाना द्वारा अन्य बैंक से नोड्यूस प्रमाण पत्र मांगा गया। आवेदक ने अन्य बैंको से नोड्यूस ले लिया है तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र दवाना से नोड्यूस के लिए 3-4 दिन पहले सुबह करीब 10.30-11 बजे अपने दोस्त श्री अशोक पंवार के साथ बैंक जा रहा था। तभी बैंक मैनेजर सुनील ताम्रकर बैंक के बाहर मिल गए, वही पर अशोक पंवार के सामने बैंक मैनेजर सुनील ताम्रकर ने कहा की नोड्यूस प्रमाण पत्र के लिए 5 हजार रूपये का खर्चा लगेगा । इस संबंध में सुरेश वर्मा को बता रखा है कि तुम उन्ही से मिल लेना मेरे पास अब दुबारा मत आना। आवेदक सुरेश वर्मा से बैंक के सामने चाय की दुकान पर मिला तो सुरेश वर्मा ने नोड्यूस प्रमाण पत्र देने के एवज में 5 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, और कहा था कि यदि 5 हजाररूपये रिश्वत के नहीं दोगे, तो नोड्यूस प्रमाण पत्र नही मिलेगा ।
आवेदक अपने घर गया और बैंक वाले नोड्यूस देने के लिए 5 हजार रूपये रिश्वत की मांग करने की बात अपने पिता नहारसिंग को बताई तो आवेदक के पिताजी ने बैंक वालों के खिलाफ लोकायुक्त में कार्यवाही करने का कहा व लिखित सहमति दी। आवेदक के पिताजी व आवेदक बैंक मैनेजर सुनील ताम्रकर व सुरेश वर्मा को रिश्वत नही देना चाहते थे बल्कि उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। उसके पश्चात लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए बैंक आफ माहाराष्ट के पास चाय की दुकान के पर आरोपी सुरेश वर्मा को आवेदक से 5 हजार रूपये लेते हुए पकडा व आरोपीगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए प्रकरण का अनुसंधान करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

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