बडवानी में घरेलू गैस के अवैध उपयोग करने पर 13 होटलों के बनाये प्रकरण

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा घरेलू गैस के दुरूपयोग की आकस्मिक जांच सोमवार को की गई। जांच के दौरान बड़वानी नगर के खातिरदारी होटल से 2, जय श्री श्याम होटल में 1, माँ कालिका माता होटल में 1, नमामि देवी नर्मदे होटल में 5, बजरंग चाय दुकान से 2, जय भोले ज्यूस से 2, गेहलात होटल से 2, पूर्णिमा स्वीटस से 2, भवानी माता होटल से 2, देवश्री जलेबी से 1, संजरी वेल्डिग वर्कशाप से 2 एवं यादव टी स्टॉल से 2 सिलैण्डर जब्त किये गये। इस प्रकार कुल 13 होटल से 25 गैस सिलेण्डर अवैध रूप से उपयोग करते पाये जाने पर जब्त किये गये है । उक्त जब्त सिलेण्डरों को राजेश यादव प्रबंधक सिद्धाश्रम गैस एजेंसी बड़वानी की सुपूर्दगी में किये गए है जिसकी ऑयल कंपनी के अनुसार कीमत 65 हजार रूपये होती है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एचएस मुवेल से प्राप्त जानकारी अनुसार सभी होटल मालिको के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उत्बंधन करने से प्रकरण निर्मित कर न्यायालय कलेक्टर जिला बडवानी को प्रस्तुत किये जायेगे। जांच में दयाराम चौहान सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं भूरमल बामने, वंदना बुंदेल एवं निलेश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल रहे।