बड़वानी; उधार सामान खरीदा और भुगतान हेतु चेक दियाचेक बाउंस हो जाने से आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का आदेश

बड़वानी। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़वानी श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन ने पारित अपने निर्णय अनुसार परिवादी ब्रजेन्द्र द्वारा अभियुक्त मनोहर पिता नाथु निकुम, निवासी निवाली को व्यवसाय के लिए डिस्क का सामान 60 हजार रूपये का उधार दिया था, जब परिवादी ब्रजेन्द्र ने उक्त उधार डिस्क के सामान के रूपयो की मांग की गई तो अभियुक्त मनोहर द्वारा अपने बैंक खाते का एक चेक 60 हजार का दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते मे प्रस्तुत किया गया।
जहां से उक्त चेक बाउन्स हो गया था, जिसका परिवाद परिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद का निराकरण 07 अक्टूबर को हुआ और न्यायालय ने अभियुक्त मनोहर को दोष सिद्ध ठहराते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास और चेक राशि ब्याज और प्रतिकर एवं अन्य व्यय सहित 80 हजार रूपये परिवादी को 1 माह मे अदा करने का आदेश दिया गया। उक्त राशि अभियुक्त के द्वारा नही जमा करने की दशा मे अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण मे परिवादी की ओर से पैरवी नरेन्द्र राठौड अधिवक्ता एवं शंकरलाल यादव द्वारा की गई।