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बड़वानी; रास्ते में रोक कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बड़वानी। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सेंधवा के द्वारा अपने फैसले में हत्या करने के आरोप में आरोपी सोमारिया पिता ज्ञानसिंग भीलाला नि. डेहरी फल्या फुलज्वारी जिला बडवानी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय पाल मोरे सेंधवा (विषेष लोक अभियोजक) जिला बड़वानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया घटनाक्रमः- 28 जून 2023 को दोपहर के समय मृतक सुमला उसकी मोटर सायकल से गॉव के सरपंच इकराम के यहॉ जाने का बोलकर घर से निकला तथा उसके पीछे-पीछे उसका भाई(फरयादी) भी अपनी मोटर सायकल से वझर मोबाइल में बैलेस डलवाने जा रहा था। डेहरी फल्या रास्ते में फुगरिया के खेत की मेढ के किनारे रोड़ पर आरोपी सोमारिया ने मृतक सुमला को रोक लिया और उससे विवाद करते हुये पत्थर उठाकर उसके सिर में मार दिया। जिससे मृतक मोटर सायकल सहित गिर गया फिर आरोपी सुमला ने पास में पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर मृतक के सिर में मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पीछे से मृतक का भाई तमास्या भी आ रहा था, उसने

घटना देखी और पास मे काम कर रहे फुगरिया ने भी घटना देखी और दोड़कर मौके पर गये परन्तु तब तक आरोपी सोमरिया ने मृतक की हत्या कर दी थी। मृतक के भाई तमास्या और चष्मदीद फुगरिया ने आरोपी सोमारिया को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सुचना दी। पुलिस ने आकर मौके की कार्यवाही की और सोमारिया के विरूद्ध 302 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक तारा मण्डलोई द्वारा की थी।

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