राशन दुकानों के संचालन में अनियमितताए एवं स्टॉक में अंतर पाये जाने पर वसूली के आदेश

बड़वानी। रमन बोरखड़े। अनुविभाग बड़वानी के विकासखंड बड़वानी अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान- कल्याणपुरा, मरदई, काजलमाता, मेणीमाता व अवल्दा की जांच में उक्त दुकानों के संचालन में अनियमितताए एवं स्टॉक में अंतर पाये जाने से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़वानी द्वारा प्रकरण निर्मित किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्रकरणों में सम्बन्धित समिति के प्रबंधको महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं विक्रेताओ को नोटिस जारी कर उनका जवाब प्राप्त किया गया। सम्बन्धितो द्वारा अपने जवाब के साथ जाँच समय पाये गये स्टॉक अंतर के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। उनको प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु उचित समय दिया गया, तदुपरांत भी उनके द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का ठोस तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार उनका जवाब समाधानकारक नही पाये जाने से एवं वे दुकान संचालन में अनियमितताए तथा स्टॉक की अफरा-तफरी करने के दोषी पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी द्वारा जाँच समय पाये गये स्टॉक अंतर की इकोनॉमिक कास्ट से राशि सम्बन्धित समिति के प्रबंधको/महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं विक्रेताओ से 07 दिवस में वसूल किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये है, जो इस प्रकार है-
1) श्री मनोज मालवीय, प्रबन्धक, आदिम जाति संस्था साँदुल एवं श्री राजेश पुरोहित तत्कालीन विक्रेता, उचित मूल्य दुकान कल्याणपुरा से कुल राशि रु. 232170/-
2) श्री ध्रुव कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रबन्धक, आदिम जाति संस्था चिकल्या, श्री मांगीलाल पटेल विक्रेता एवं श्री शांतिराम किराड़े सहायक विक्रेता, उचित मूल्य दुकान मरदई से कुल राशि रु. 750540/-
3) श्री ध्रुव कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रबन्धक, आदिम जाति संस्था चिकल्या एवं श्री मांगीलाल पटेल विक्रेता, उचित मूल्य दुकान काजलमाता से कुल राशि रु. 1114850/-
4.श्री लालसिंह चौहान, प्रबन्धक, आदिम जाति संस्था मेणी माता एवं श्री राजु अलावे विक्रेता, उचित मूल्य दुकान मेनीमाता से कुल राशि रु.-2079655/-
5) श्रीमति उर्मिला, अध्यक्ष, श्रीराम स्व सहायता समूह अवल्दा एवं श्रीमति तनुश्री अवास्या विक्रेता, उचित मूल्य दुकान अवल्दा से कुल राशि रु. 19320/-



