खरगोनमध्यप्रदेश

दो व्यक्तियों को बंध पत्र भरने तथा अन्य दो पर जिला बदर की कार्यवाही

खरगोन, सत्याग्रह लाइव:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों को थाना प्रभारी के समक्ष बंध पत्र भरवाने एवं प्रति सप्ताह दो दिन संबंधित थाने में हाजरी देने के निर्देश दिए हैं। इनके अलावा दो व्यक्तियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए खरगोन, बड़वानी और खण्डवा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने कहा गया है। ग्राम ऊबदी थाना मेनगांव निवासी जितेन्द्र पिता शेरू भालसे को थाना प्रभारी मेनगांव के समक्ष 50 हजार रुपए का बंध पत्र भरने एवं ग्राम सिगनूर थाना गोगांवा निवासी गुरूदेवसिंह ऊर्फ गोगा पिता सरदारसिंह सिकलीगर को थाना प्रभारी गोगांवा के समक्ष 25 हजार रूपये का बंध पत्र भरने का आदेश दिया गया है। आदेश दिया गया है कि वे आगामी 03 माह तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे समाज की शांति भंग हो और आम जनता में भय व्याप्त हो। जितेन्द्र पिता शेरू एवं गुरूदेवसिंह ऊर्फ गोगा को 03 माह तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपनी आमद संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष देने कहा गया है।

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त मण्डी रोड़ भीकनगांव थाना भीकनगांव निवासी सावन पिता आनंदा मेहतर एवं ग्राम कुण्डिया थाना गोगांवा निवासी हेमराज पिता बाबुलाल कहार को 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। इन दो व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन्हें खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!