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बड़वानी; नाबालिग पीड़िता से छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की जेल एवं 2000 जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले में आरोपी भान्या पिता रामा आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम सेमली स्कूल फलिया जिला बडवानी को धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 04 अक्टूबर 2023 को फरियादीया अपने घर से थोडी दूर खेत पर कपास की काठी सिर पर रखकर घर आ रही थी। वह जैसे ही अभियुक्त के घर के सामने से निकल रही थी तभी अचानक अभियुक्त भानिया उसके पिछे से आया और बुरी नियत से दोनो हाथों से उसकी कमर पकडकर बोला कि इधर चल कहकर उसके घर तरफ खीचने लगा और जोर जबरदस्ती करने लगा। वह सिर पर रखी काठी फेंककर जोर से उसके भाई को आवाज लगाकर चिल्लाई तो खेत में काम कर रहा उसका भाई आया और उसे छुडाने लगा पर आरोपी तब भी उसे नही छोड रहा था। इतने में उसके बुआ का लडका आ गया और उसने अभियुक्त को छोडने का बोला तो अभियुक्त वहा से भाग गया। उसके बाद अभियोक्त्री ने उक्त घटना की थाना रिपोर्ट पाटी पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।