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फीस बकाया होने पर भी स्कूली बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकेंगे स्कूल संचालक

भोपाल, सत्याग्रह लाइव:- विद्यालयों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए शख्स आदेश जारी किए हैं। अब बकाया फीस वाले छात्र छात्राओं को स्कूल संचालक परीक्षा से वंचित नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है कि  स्कूलो में अध्ययनरत बच्चों को परीक्षा से रोकने वाले स्कूल संचालकों पर शख्स कार्रवाई की जाएगी। प्रायः यह देखने में आता है, कि शासकीय, अशासकीय,अल्पसंख्यक, सी.बी.एस.सी. शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पालकों द्वारा में जनसुनवाई के दौरान तथा विभिन्न आवेदनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि संबंधित शाला द्वारा उनके बच्चों की आर.टी.ई. प्रावधान अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति न होने, पूर्व संस्था द्वारा टी.सी. प्रदाय न करने, समग्र पोर्टल में नाम अंकित न होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने, शाला में फीस जमा न कर पाने के कारण बच्चों को शाला में अध्ययन न कराते हुए परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है एवं अलग से फीस की मांग की जाती है जबकि आर.टी.ई. के अंतर्गत आने वाले छात्रों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार समस्त शासकीय,अशासकीय,अल्पसंख्यक, सी.बी.एस.सी. शालाओं के शाला प्रमुखो को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में शालाओ में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को शाला से तथा आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित न किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय की है।

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