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अंजड में मारपीट करने वाले आरोपी पिता को 3 माह की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ मारपीट करने के आरोप मे आरोपी थाना अंजड़ को धारा 323 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई। श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी ने बताया कि घटना 30 अगस्त 2023 को रात 8.30 बजे अभियोक्त्री और उसके भाई-बहन अपने घर मे पढाई कर रहे थे, तभी आरोपी पिता आया और अभियोक्त्री के साथ आरोपी पिता ने मारपीट की ऐसी घटना आरोपी पहले भी कई बार कर चुका है। उक्त घटना अभियोक्त्री ने अपनी नानी को बताई और घटना की रिपोर्ट अंजड़ थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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