बड़वानीमुख्य खबरे

छेडछाड करने वाले आरोपियो को 3-3 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से किया दण्डित


बड़वानी। विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी अनिल पिता छतरंिसह एवं यशवंत मोरे दोनो निवासी मारीपुरा ग्राम झिरन्या थाना ठीकरी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 366 भादवि में 03-03 वर्ष कठोर कारावास, धारा 354 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि 6 सितम्बर 2023 को अभियोक्त्री, जो अपने स्कूल से होस्टल खाना खाने के लिए अकेली जा रही थी। तभी मोरीपुरा झिरन्या के दो लड़के आरोपी अनिल व यशवंत मोटर सायकल से आये। आरोपियो ने अभियोक्त्री का मुह व हाथ से बांधकर गाड़ी पर बैठा लिया और यशवंत ने मोटर साइकिल चलाई व नहर तरफ ले गया । जहां उसने अभियोक्त्री का मुँह खोल दिया और अनिल ने बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकड़ लिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आवाज सुनकर एक व्यक्ति आ गया। अभियोक्त्री वहाँ से भागकर उसके घर आ गयी। उसने उक्त घटना उसके माता-पिता को घर आकर बताई, फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!