आगामी नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा ज़ोन-2 क्षेत्र के पब-बार संचालकों/ मैनेजर/ सुरक्षा अधिकारियों की ली बैठक

★ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियम अनुसार पब और बार के संचालन हेतु दिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश।
इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण तथा रात्रि के समय अक्सर पब एंड बार तथा इनके आस पास होने वाले विवाद व जनता की परेशानी देखते हुए और आगामी नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टियों को ध्यान में रखते हुए, शहर के पब व बारों के नियम अनुसार संचालन तथा उनकी गतिविधियों की निगरानी हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री मकरंद देऊस्कर एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर श्री मनीष कपूरिया इंदौर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में ज़ोन-2 क्षेत्र के पब-बार संचालकों/ मैनेजर/ सुरक्षा अधिकारियों की बैठक, पुलिस उपायुक्त ज़ोन-2 इंदौर श्री अभिषेक आनंद की विशेष उपस्थिति में ली गई , जिसमे एडिशनल डीसीपी ज़ोन-2 श्री अमरेंद्र सिंह, एसीपी विजयनगर श्री शिवपाल सिंह कुशवाह, एसीपी परदेसीपुरा श्री भूपेंद्र सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त (कंट्रोल रूम) श्री सुभाष सिंह सहित क्षेत्र के पब-बार संचालक/ मैनेजर/ सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
डीसीपी श्री अभिषेक आनंद ने सभी को पब और बार आदि के लिए शासन प्रशासन द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करते हुए ही इसका संचालन करने के संबंध में निर्देश दिए तथा पूर्व में नवंबर माह में जो मीटिंग ली गई थी उसमें दिए गए निर्देशों की भी क्या कार्यवाही की गई है इसकी भी समीक्षा की गई । साथ ही सभी से कहा कि आगामी नव वर्ष व 31st दिसंबर को जो भी पार्टियां आयोजित की जाए उनमें भी नियमों का पालन हो।
पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें निम्न निर्देश दिए गए-
● पब/ बार को निर्धारित समय पर ही12 बजे पूरी तरह बंद कर, 12.15 बजे तक पार्किंग भी पूरी खाली करवा लिया जाए।
● यह सुनिश्चित कर लिया जाए की 11:30 के बाद किसी भी नए कस्टमर को सर्विस प्रदाय न की जावे।
● ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत नियमों का भी सख्ती से पालन किया जाए, निर्धारित क्षमता से अधिक आवाज में डीजे साउंड सिस्टम ना बजाया जाए तथा रात 10 से सुबह 6 तक कोई ध्वनि विस्तारक केंद्र का उपयोग नहीं करें।
● नव वर्ष व 31st की पार्टी के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं उनकी विधिवत अनुमति ली जावे और विवादित कार्यक्रमों का आयोजन ना किया जावे।
● पब एंड बार में तथा उसके बाहर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं और उनका एक्सेस भी रखा जाए
● वहां पर कोई भी नशा कर विवाद झगड़ा ना करें इसका भी ध्यान रखा जाए और यदि इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित हो तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए
● पब व बार में एंट्री पर चेकिंग हो और कोई भी अस्त्र/शस्त्र आदि के साथ किसी को प्रवेश ना दें।
● किसी भी नाबालिक को एंट्री ना दी जाए इसका विशेष ध्यान रखा जाए अन्यथा कार्यवाही की जावेगी।
● पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो और उसमें लाइट हो और उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो।
● पब व बार में किसी भी प्रकार की ड्रग्स की कोई एंट्री ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
● पुलिस के नंबरों का भी डिस्प्ले बोर्ड वहां पर लगाया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तत्काल पुलिस से संपर्क कर सके।
● पब में नशा कर झगड़ना, पार्किंग में विवाद, कमेंट्स, छेड़खानी या अन्य तरह के विवादों पर क्या करें उन्हें कैसे हैंडल करें और पुलिस की मदद किस प्रकार ले, इसके लिए पब संचालक अपने बाउंसरों को भी दे ट्रेनिंग ।
● वहां पर आने वाले कस्टमर को यह भी बोला जाए कि वह नशा करके वाहन ना चलाएं अन्यथा पुलिस उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगी।
● पब/बार के अंदर/पार्किंग एरिया आदि में किसी भी प्रकार का झगड़ा विवाद आदि करने वालों की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस को दी जाए। संबंधित पुलिस थाने द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधित कार्रवाई की जावेगी तथा एक वर्ष के लिए ऐसे व्यक्तियों को इंदौर नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पब/बार में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने सभी से कहा कि वह इन निर्देशों का पालन करें, 12 बजे बाद कोई पब या उसके बाहर नशा कर खड़े लोग नजर आए तो आसपास के लोग पुलिस को सूचना देंगे। टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर एक्शन लेगी और लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
अधिकारियों ने सभी से कहा कि अब आपके पब व बार की रहवासी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही मिली तो संचालक के खिलाफ केस दर्ज के साथ लाइसेंस निरस्त सहित उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।
अतः इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए आप शासन/प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।