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अश्लील व्यवाहर करने के आरोप में आरोपी को05 वर्ष की जेल एंव 2 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी।
विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी शिक्षक थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 9एफ/10 पाक्सो एक्ट में 05 वर्ष, धारा 11/12 पाक्सो एक्ट, धारा 354क(1);पद्ध एवं 509 भादवि में 01-01 का कठोर कारावास एवं कुल 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि आरोपी शिक्षक द्वारा स्कूल की नाबालिग बच्चियांे के साथ छेडछाड की जाती थी एवं बच्चियो को गलत तरीके से छूआ जाता था तथा आरोपी बच्चियो को गलत कमेंट कर अश्लील इशारा करता था एवं स्कूल के लडके एवं लडकीयो के नाम लिखकर आपस में जोडता था। आरोपी शिक्षक बालिकाओ के उपर चाक फेककर मारता था, जिसके संबंध में स्कूल की बालिकाओ द्वारा स्कूल के प्राचार्य को शिकायत की गई । तत्पश्चात स्कूल के प्राचार्य द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराइ गई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सेंधवा ग्रामीण पर दर्ज की गई। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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