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निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मी करे अनिवार्य रूप से मताधिकार का उपयोग -जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फटिंग

बड़वानी।
विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान व्यवस्था एवं मतदान केन्द्रों पर लगी हुई है। हर कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग डाक मतपत्र के माध्यम से सुनिश्चित करे यह सभी रिटर्निंग अधिकारी को देखना होगा। हर मत महत्वपूर्ण होता है, अतः कोई भी कर्मी मतदान करने से छूटना नही चाहिए। साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी को भी अपने नैतिक दायित्वों का बोध होना चाहिए अगर कर्मी की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में ऐसे जगह पर लगी हुई है जहां से वह मतदान दिवस के दिन मतदान करने नही जा सकता है तो उसे अनिवार्य रूप से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा विधानसभा मुख्यालयों पर बनाये गये डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते मंगलवार को विधानसभा राजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरावला में बनाये गये डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र का निरीक्षण के दौरान कही।
बैलेट पेेपर एवं घोषणापत्र एक साथ नही रखे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी डाक मतपत्र का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरते यह सुनिश्चित किया जाये। छोटे लिफाफे में मतांकन के पश्चात् सिर्फ बैलेट पेपर रखा जाये। तत्पश्चात् बड़े लिफाफे में शासकीय कर्मी का घोषणा पत्र एवं छोटा लिफाफा रखकर विधिवत चिपकाया जाये। अगर शासकीय कर्मी द्वारा घोषणा पत्र एवं बैलेट पेेपर छोटे लिफाफे में रख दिया जायेगा तो उसका मत निरस्त माना जायेगा। प्रशिक्षण में तो कर्मियांे को डाक मतपत्र के बारे में बताया जा रहा है, परन्तु जब वह सुविधा केन्द्र पर आये तो भी उसे बताया जाये जिससे कि वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके एवं उनका मत निरस्त न हो।


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